प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर्स पर एफडीए विभाग की छापेमारी

5 अक्टूबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश पर प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर रुद्रप्रयाग में मेडिकल स्टोर्स पर एफ0डी0ए0 विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई। यह कार्रवाई हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा (कफ सिरप) के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद रविवार को की गई।स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को भारत सरकार की एडवाइजरी को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि औषधि निरीक्षक चरणबद्ध तरीके से कफ सिरपों के नमूने एकत्र करें और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराएं।जिससे किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके।सभी चिकित्सकों से बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखने की अपील की है। इसी क्रम में रविवार को औषधि निरीक्षक, रुद्रप्रयाग, अमित कुमार आज़ाद ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए।साथ ही दो वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग अनुशंसित नहीं है।अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशन के क्रम में रुद्रप्रयाग में छापेमारी की गई। औषधि निरीक्षक अमित आज़ाद ने रुद्रप्रयाग के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी क़ी कार्यवाही करते हुए 05 कफ सिरप के नमूने एकत्र करके जाँच हेतू लैब भेजे गये हैं। लैब से रिपोर्ट आने के पश्चात् ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमानुसार कार्रवाही अमल में लायी जाएगी।

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